दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक और मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के विरुद्ध आपराधिक सुनवाई का मार्ग प्रशस्त कर उनके लिए एक नयी परेशानी खड़ी कर दी है।
अदालत ने कुमार के खिलाफ पहले से चल रही एक मामले की सुनवाई के साथ नए मामले को जोडऩे की दिल्ली पुलिस की मांग खारिज कर दी।
जिला न्यायाधीश एस के सरवारिया ने विशेष जन अभियोजक के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि 1992 में कुमार के खिलाफ तैयार आरोपपत्र को दूसरे मामले के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है जिस पर सुनवाई पहले से जारी है।
सिख विरोधी दंगे के सिलसिले में 1992 में एक आरोप पत्र तैयार किया गया था।
इतने सालों में मुकदमे का मार्ग साफ हो पाया और इतने ही वर्ष लगेंगे अन्तिम फैसला आने में
ReplyDeleteu r doing a good job, just a suggestion as far as the blog goes, don't put just one post per page, your blog should be read by more people and hence make it easy to read,love ig
ReplyDelete