कराची में 80 साल पुराना मंदिर गिराया, हिन्दूओ ने किया प्रदर्शन

पाकिस्तान की फाइनेंस राजधानी कराची में 80 साल पुराना मंदिर गिराए जाने के विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। सोल्जर बाजार इलाके में स्थित राम पीर मंदिर को एक बिल्डर के साथ जमीनी विवाद की पृष्ठिभूमि में गिराया गया। इसको लेकर हिंदुओं ने प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वांकवानी ने कहा, अब भी कई धार्मिक चीजें और तस्वीरें मलबे में दबी हुई हैं। मंदिर परिसर में रहने वाले परिवार बेघर हो गए हैं। सनद रहे कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि देश में नाबालिग हिन्दू लड़कियों का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय बहुत चिंतित है।

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से मामलों में हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है। सिंध प्रान्त विशेष कर देश की व्यापारिक राजधानी कराची में जबर्दस्ती परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की सीनेट की अल्पसंख्यक मामलों की स्थाई समिति ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस उपाए करने का आग्रह किया था।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं केवल सिंध तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य भागों में भी ऐसा हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण होता है, उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में यह दलील दी जाती है कि लडकी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उसकी मुस्लिम व्यक्ति से शादी हो गई है और वह अपने पुराने धर्म में लौटना नहीं चाहती।

आयोग ने कहा कि अदालतें भी अल्पसंख्यक लड़की या उसके परिवार वालों के साथ इंसाफ नहीं करतीं। 12 या 13 साल की लड़की को भी अभिभावकों के संरक्षण में नहीं छोडा जाता। आयोग ने एक घटना का उल्लेख किया जिसमें 12 साल की एक लड़की ने यह बयान दिया कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया है। अदालत ने परिवार वालों के वकील की इस दलील की अनसुनी कर दी कि लड़की नाबालिग है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों पर अदालतें निष्पक्ष रूप से विचार नहीं कर पातीं क्योंकि मजहबी नारेबाजी करने वाले कट्टरपंथी लोगों से भय रहता है।

चंडीगढ़ सेक्टर-17 में हिन्दुओं ने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक की प्रतियां जलाई

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने बुधवार को सेक्टर-17 के प्लाजा में सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक के प्रति जलाकर विरोध जताया।

विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विजय सिंह भारद्वाज ने कहा कि यह बिल हिंदू विरोधी है। बजरंग दल के संयोजक द्विविजेंद्र डोगरा ने कहा कि यह बिल देश हित में नहीं है।

हिंदू नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस अवसर पर हिंदू संस्कृति रक्षा संगठन के प्रमुख राम बहादुर मिश्रा, शिव सेना नेता अजय चौहान के अलावा मुनीष बख्शी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 

11 ईसाईयों ने पुन: हिन्दू धर्म अपनाया

वर्षो पहले हिन्दु धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले छह परिवार के 11 सदस्य वापस हिन्दु धर्म को अपना लिया है। उनके स्वधर्म वापसी को लेकर बजरंग दल की ओर से यहां विश्वशांति धर्मरक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया और उनके हिन्दु धर्म में वापसी का स्वागत किया गया।

रविवार के दिन, विश्वशांति यज्ञ से पूर्व भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। महानदी के मारवाड़ी घाट से निकली यह शोभायात्रा नगर परिक्रमा करते हुए गंगाधर मंडप पहुंची, जहां यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, बिहार के लखीसराय से आए विश्व हिन्दु परिषद के संत भरत दास रामायणी महाराज ने हिन्दु धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व के बारे में बताया और वापस हिन्दु धर्म में लौटने वाले परिवारों को संस्कृति दीक्षा दी। 

क्षेत्रीय धर्म प्रचार प्रमुख अच्युतानंद कर ने हिन्दु धर्म को धर्मातरीकरण से बचाए जाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का संचालन बजरंग दल के प्रांतीय प्रमुख सुधीर रंजन बहिदार ने और यक्ष कार्य का संचालन चंद्रकांत पाणिग्राही ने किया। इस अवसर पर, विश्व हिन्दु परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप बहिदार, संगठन सचिव शरत प्रधान, आनंद प्रधान, विपिन गड़नायक, बुलू महापात्र, मुन्ना मुंडा, संतोष राउत, हेमंत मेहेर, विश्वनाथ पंडा एवं अन्य उपस्थित रहे।

तस्लीमा के खिलाफ केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस

बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि तस्लीमा के खिलाफ दर्ज केस में कोई कार्रवाई न की जाए। 

यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खां की शिकायत पर तस्लीमा के खिलाफ बरेली में आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि तस्लीमा ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक आस्था का अपमान किया है। इस मामले में तस्लीमा की ओर से सीनियर एडवोकेट के.के. वेणुगोपाल ने अर्जी दाखिल कर केस रद्द करने की गुहार लगाई है साथ ही केस किसी और राज्य में ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते का वक्त तय किया है। 

तस्लीमा नसरीन की ओर से पेश एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा कि मामला मानवाधिकार का है और इसमें उनके मुवक्किल के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी ऐक्ट की धारा-66 ए का केस रद्द करने के आग्रह पर कहा कि इस मामले को पहले के इस तरह के केसों के साथ अटैच किया जा सकता है। आईटी ऐक्ट की धारा-66 ए के तहत इंटरनेट या किसी भी सोशल साइट के जरिए दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। 

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही शिकायत के आधार पर बिना छानबीन के केस दर्ज कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि आईटी ऐक्ट के प्रावधान का उसके खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में कानून का मिसयूज किया जा सकता है ऐसे में केस रद्द किया जाए।

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