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दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि अरुंधती के खिलाफ एफआईआर का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि लेखिका अरुंधती राय और अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ देशद्रोहपूर्ण भाषण की जो शिकायत आई थी उस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने माना कि अरुंधती राय और गिलानी के खिलाफ शिकायत तो आई थी, मगर उसके आधार पर एफआईआर लायक मामला नहीं बनता है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को यह फैसला करना है कि अरुंधती और गिलानी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए या नहीं।
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