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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने के पी रामालिंगम के सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसप्रदाता की पूर्व अनुमति के बाद ही लाइसेंसधारक कोई सेवा शुरू कर सकते हैं। लाइसेंसधारक कोई सेवा शुरू करने के कम से कम 35 दिन पहले सेवा की निगरानी के लिए अपने पास उपलब्ध पर्याप्त सुविधाú का ब्यौरा पेश करेंगे।
मंत्री ने राजीव चंद्रशेखर के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि अभी तक ब्लैकबेरी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्लैकबेरी सेवाएं मुहैया कराने वाली संस्था ‘‘ रिसर्च इन मोशन ’’ के साथ बातचीत कर रही है ताकि ब्लैकबेरी फोन का उपयोग करते हुए ईमेल और संदेशों के आदान प्रदान की निगरानी का समाधान निकाला जा सके।
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