
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 'आप' अपने लेटर हेड और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय चिह्न [अशोक चक्र] का इस्तेमाल करती है, जो कि संविधान का उल्लघंन है।
कोई भी गैरसरकारी संस्था या व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग करे। मामले की अगली सुनावाई २ मई को होगी।
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