लड़कियां शादी से पहले संबंध न बनाने के लिए प्रतिबद्ध - अदालत

देश की राजधानी दिल्ली में एक एडिशनल सेशन जज ने एक रेप केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़कियां शादी से पहले संबंध न बनाने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वी एन खरे ने इसे बेतुका बताया है।

खरे ने कहा, 'उन्होंने जो भी कहा वो बेतुका था।' खरे ने साथ ही कहा कि अब समय बदल चुका है. अब महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से देखे जाने पर फोकस किया जाना चाहिए।

दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक रेप केस पर अपना फैसला सुनाते हुए वीरेंद्र भट्ट ने कहा था, 'लड़कियों पर नैतिक और सामाजिक रूप से प्रतिबद्धता होती है कि वे शादी से पहले यौन संबंध न बनाएं. वे अगर ऐसा करती हैं तो यह उनका खुद का उठाया जोखिम है। क्योंकि इसके बाद वो रो नहीं सकती हैं कि यह रेप था।' यह फैसला ७ अक्टूबर को सुनाया गया था।


वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि १८ साल से अधिक उम्र की महिलाएं सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती हैं और उसके लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि सहमति से संबंध और रेप के बीच अंतर को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। शुरू में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वह कोर्ट के किसी फैसले पर या न्यायाधीश ने जो कहा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकतीं।

उन्होंने कहा, ‘हां कुछ सच हो सकता है। हां ऐसा होता है कि महिलाएं पहले सहमति से संबंध बनाती हैं और फिर सुविधा के अनुसार बदल जाती हैं। मुझे यह सही नहीं लगता। जज ने फैसले में जो कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती लेकिन उससे अलग हटते हुए यह कहना चाहूंगी कि यह हम सभी महिलाओं के सामने चुनौती है। पहली बात यह कि महिलाओं को सहमति से संबंध बनाने का हक है।’

उन्होंने कहा, ‘अगर आप १८ साल से बड़ी हैं तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको सहमति से संबंध बनाने का अधिकार है। हमें इसके लिए कोर्ट के फैसले या मंजूरी की जरूरत नहीं है।’ रेणुका ने यह भी कहा कि रेप आपसी सहमति से बनाए गए संबंध नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि रेप और सहमति से संबंध के बीच संशय है।

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की हवाला कारोबारियों से सांठगांठ

काले धन, टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के मामले में अब कांग्रेसी नेता के नाम सामने आने लगे हैं। अरबों रुपये के टैक्स चोरी और मनी लॉन्डरिंग के मामले में हसन अली खान के साथ आरोपी काशीनाथ तपूरिया ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी पर हवाला कारोबारियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है।

तपूरिया ने इस मामले में जिन नेताओं का नाम लिया है उनमें सुरेश कलमाड़ी, समाजवादी पार्टी की पूर्व सदस्य और रामपुर से सांसद जया प्रदा, सुब्बीरामी रेड्डी, पूर्व सांसद एएस चौधरी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी शामिल हैं। विजय भास्कर रेड्डी अब जीवित नहीं हैं।

रेणुका चौधरी ने कोलकाता के कारोबारी काशीनाथ तपूरिया के खिलाफ मुकदमे की धमकी दी है।इस बारे में ईडी की पूछताछ में तपूरिया ने खुलासा किया है कि हसन अली ने उसे बताया था कि वह अपने एक दोस्त जगदीश टाइटलर के जरिए रेणुका चौधरी से मिला था। टाइटलर ही अली को रेणुका चौधरी के पास ले गया था।

काशीनाथ तपूरिया ने रेणुका चौधरी का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ हुई पूछताछ के दौरान तब लिया जब उनसे हवाला कारोबारी अब्बास नकवी के बारे में पूछा गया। तपूरिया ने ईडी को बताया कि अब्बास नकवी एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है जिसके जरिए उसने एक हीरा खरीदा था। हीरे की कीमत 1.20 करोड़ रुपये के करीब है। लेकिन इसे हसन अली खान ने ले लिया।

जब
तपूरिया से पूछा गया कि हसन अली खान ने हीरा क्यों ले लिया तो तपूरिया ने जवाब दिया कि हसन ने कहा कि वह रेणुका चौधरी को यह हीरा देना चाहते थे। तपूरिया का कहना है कि खान ने उनसे कहा था कि रेणुका चौधरी उनकी करीबी दोस्त हैं।

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