मृत्यु दावों का निपटान 7 दिनों के भीतर और सेवानिवृत्ति दावों का निपटान अवकाश प्राप्ति के दिन ही कर दिया जाएगा
वैधानिक योगदान का भुगतान अब से केवल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ही होगा
भारत के प्रधानमंत्री ने 26 अक्टूबर को ‘प्रगति’ समीक्षा बैठक के दौरान यह इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु मामलों से जुड़े दावों को प्राथमिकता देते हुए इनके निपटान में तेजी लाई जाए, जबकि सेवानिवृत्ति दावों का निपटान अवकाश प्राप्ति के दिन ही कर दिया जाए। तदनुसार, संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है और क्षेत्रीय कार्यालयों को मृत्यु दावों का निपटान संबंधित प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के बाद 7 दिनों के भीतर और सेवानिवृत्ति दावों का निपटान अवकाश प्राप्ति के दिन ही करने का निर्देश दिया गया है।
क्षेत्रीय कार्यालयों के सुविधा केंद्रों में कार्यरत पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दावों की जांच-पड़ताल करें और दावा करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें, ताकि वे संबंधित दस्तावेजों को सही ढंग से पेश कर सकें। दावों की इस श्रेणी के लिए ईपीएफओ के सुविधा केंद्रों में एक पदाधिकारी को तैनात किया गया है।
नियोक्तागण आजकल ईपीएफ की वैधानिक बकाया रकम जमा करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ईपीएफओ ने ईपीएफ की बकाया रकम की प्राप्ति के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। अक्टूबर 2016 में 96.03 प्रतिशत योगदान ऑनलाइन ही प्राप्त हुए थे।
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