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श्री अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से 18 मार्च 2016 तक,जानिये पूरी प्रक्रिया


श्री अमरनाथजी यात्रा 2016 के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने बैंक के माध्यम से यात्रियों के पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रिया घोषित की है:

1.   पंजीकरण और यात्री परमिट (वाईपीएस) पहले आओ पहले पाओं के आधार पर जारी होगा।

2.   यात्रियों का पंजीकरण बैंकों की सभी शाखाओं से 29 फरवरी, 2016 से शुरू हो चुका है।

3.   एक यात्री परमिट केवल एक यात्री के पंजीकरण के लिए वैध होगा।

4.  प्रत्येक पंजीकरण शाखा के लिए यात्रियों के पंजीकरण हेतु प्रति दिन/प्रति मार्ग कोटा निर्धारित कर दिया गया है। पंजीकरण शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि पंजीकृत यात्रियों की संख्‍या प्रतिदिन/प्रति मार्ग नियत कोटे की सीमा से अधिक न हो।

5.  13 साल की आयु से छोटे और 75 साल की आयु से बड़े तथा छह सप्‍ताह से अधिक की गर्भावस्‍था वाली महिलाओं का यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा।

6.     प्रत्येक यात्री, यात्रा के लिए यात्रा परमिट प्राप्‍त करने हेतु आवेदन पत्र  और अनिवार्य स्‍वास्‍थ्‍य प्रमाण पत्र (सीएचसी) जमा करवाएगा। आवेदन पत्र और अनिवार्य स्‍वास्‍थ्‍य प्रमाणपत्र के प्रारूप तथा चिकित्‍सकों/सीएचसी जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्‍सा संस्‍थानों की सूची श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट  www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध हैं।

7.  पंजीकरण शाखा द्वारा आवेदन पत्र और सीएचसी आवेदक-यात्री को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

8.  यात्रा परमिट के आवेदन के लिए आवेदक-यात्री को पंजीकरण अधिकारी के पास निम्‍नलिखित दस्‍तावेज जमा कराने होंगे :

(क)  भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र और

(ख)  10 फरवरी, 2016 को अथवा उसके बाद अधिकृत चिकित्‍सक/चिकित्‍सा संस्‍थान द्वारा जारी निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीएचसी)

(ग)    पासपोर्ट साइज के चार फोटो (तीन यात्रा परमिट और एक आवेदन पत्र के लिए)

9.      पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित की जांच करेगा :

क  क्या  आवेदन पत्र सही से भरा गया है तथा क्‍या उस पर आवेदक यात्री ने हस्ताक्षर किये हैं।

ख  क्या सीएचसी किसी अधिकृत चिकित्‍सक/चिकित्‍सा संस्‍थान द्वारा जारी किया गया है।

ग क्‍या सीएचसी 10 फरवरी, 2016 को अथवा उसके बाद जारी किया गया है।

10 वह दिन विशेष जब यात्रा प्रांरभ की जानी है (यथा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्‍पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) वह यात्रा परमिट पर अंकित किया गया है। यात्रा परमिट पर अंकित दिन, वह दिन होगा, जब यात्री को बालताल और चंदनवाड़ी (पहलगाम) स्थित एक्‍सेस कंट्रोल गेट पार करने की अनुमति होगी।

11 बैंक की शाखा, यात्री परमिट जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि जिस तिथि को एक्‍सेस कंट्रोल गेट पार करने के लिए यात्रा परमिट जारी किया गया है, वह दिन (यथा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्‍पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) यात्रा परमिट पर अंकित दिन से मेल खाता हो।

12 यात्रा परमिट के फॉर्म में यात्रा वर्ष और यात्रा की तारीख नहीं छापी गई है। इसलिए यात्रा परमिट जारी करने वाली बैंक की शाखा के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह यात्रा वर्ष और यात्रा की तिथि की मोहर लगाए/अंकित करे और जहां यात्रा वर्ष और यात्रा की तिथि लिखी गई है/या उसकी मोहर लगाई गई है, उस जगह पर पारदर्शी टेप चिपकाए (यात्रा की तिथि और वर्ष में किसी तरह का फेरबदल न किया जा सके, इसके लिए पारदर्शी टेप चिपकाना महत्‍वपूर्ण है)। हालांकि यात्रा की तारीख, वर्ष और बैंक शाखा की मोहर यात्रा परमिट जारी करते समय ही लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी भी यात्रा परिमट पर अग्रिम तौर पर ये मोहर नहीं लगाई जाएगी। इसका पालन नितांत रूप्‍से आवश्‍यक है।

13 यदि आवेदन पत्र और सीएचसी सही हैं, तो आवेदक द्वारा 50 रुपये (उपरोक्‍त में से 35 रुपये की राशि एसएएसबी के खाते में भेज दी जाएगी और शेष राशि बैंक द्वारा रखी जाएगी) प्रति यात्रा परमिट की दर पर भुगतान करने पर अनुच्‍छेद 15-17 में उल्लिखित कदमों का अनुसरण करने के बाद पंजीकरण अधिकारी उसे यात्रा परमिट जारी करेगा।

14  पंजीकरण अधिकारी आवेदन पत्र और सीएचसी में उल्लिखित विवरण के आधार पर मौके पर ही पासपोर्ट साइज के फोटो चिपकाएगा यात्रा परमिट फॉर्म भरेगा। यात्रा की तिथि भी सही प्रकार से भरी जाएगी।
15  पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट पर हस्‍ताक्षर करेगा और यात्रा परमिट पर बैंक की मोहर इस प्रकार लगाएगा कि वह मोहर आधी आवेदक-यात्री की फोटो पर छपे और आधी यात्रा परमिट पर। हालांकि तिथि, वर्ष और बैंक की शाखा की मोहर यात्रा परमिट जारी करते समय ही लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में यात्रा प‍रमिट पर अग्रिम तौर पर मोहर नहीं लगाई जाएगी। इसका पालन नितांत रूप्‍से आवश्‍यक है।

16 आवेदक-यात्री को यात्रा परमिट जारी करने से पहले पंजीकरण अधिकारी निम्‍नलिखित विवरण दर्ज करेगा :
क यात्रा परमिट जारी करने की तिथि
ख यात्रा परमिट की क्रम संख्‍या
ग आवेदक-यात्री यात्री का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नम्‍बर
घ आवेदक-यात्री के निकट संबंधी का नाम, किसी भी आपात स्थिति में जिससे संपर्क किया जा सकता है
ड तीर्थ यात्रा का मार्ग
च बालताल/पहलगाम से यात्रा शुरू करने की तिथि

17 पंजीकरण कार्यालय बालताल मार्ग के लिए बालताल और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम वाला परमिट जारी करेगा।        

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