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जन साधारण की सूचना के लिए विधान सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को प्रसारण /टेलेकास्ट समय आबंटन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा 18 सितंबर , 2015 को जारी सूचना आदेश संख्या 437/टीए-एलए 2015 की प्रति संलग्न है।
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड , नई दिल्ली-110001
संख्या 437/टीए-एलए 2015/ सूचना तिथिः 18 सितंबर, 2015
लोक सभा आम चुनाव 1998 के अवसर पर 16 जनवरी , 1998 को आयोग के आदेश से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सरकारी धन पोषण से सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन तथा रेडियो के निःशुल्क उपयोग करने का नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । इस योजना का विस्तार 1998 के बाद राज्य विधान सभा के सभी आम चुनावों तथा 1999 , 2004 , 2009 तथा 2014 के लोक सभा आम चुनावों में किया गया ।
चुनाव तथा अन्य संबंधित कानून(संशोधन) अधिनियम , 2003 के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 में संशोधन तथा उसके उपरांत अधिसूचित नियमों के साथ मीडिया पर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान के लिए उचित समय की साझेदारी को वैधानिक आधार दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के अनच्छेद 39 ए के नीचे वर्णित धारा (ए) का उपयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने पूर्ण रूप से नियंत्रित या ठोस रूप से धन पोषित प्रसारण मीडिया को इस उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के रूप में अधिसूचित किया है। इसलिए आयोग ने बिहार विधान सभा आम चुनाव के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया पर उचित समय देने के लिए इस योजना का विस्तार किया है।
प्रसारण समय तथा टेलेकास्ट समय सुविधा बिहार से संबंधित केवल राष्ट्रीय पार्टियों तथा राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध होगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः
1. यह सुविधा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों और बिहार मुख्यालयों में उपलब्ध होगी और इसे बिहार के अंदर अन्य स्टेशन रिले करेंगे।
टेलेकास्ट/ प्रसारण के लिए आबंटित समयः
2. प्रत्येक राष्ट्रीय दल तथा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी(बिहार के संबंध में मान्यता प्राप्त) को दूरदर्शन नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों तथा बिहार राज्य में आकाशवाणी के नेटवर्क पर समान रूप से 45 मिनट का आधार समय दिया जाएगा।
3. बिहार राज्य के पिछले विधान सभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है।
4. एकल प्रसारण सत्र में किसी भी दल को 15 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।
टेलेकास्ट/ प्रसारण का समयः
5. प्रसारण और टेलेकास्ट की अवधि बिहार राज्य में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और मतदान से दो दिन पहले (प्रत्येक चरण में) के बीच की होगी।
6. प्रसार भारती निगम आयोग के साथ परामर्श करके प्रसारण और टेलेकास्ट की वास्तविक तिथि और समय का निर्णय लेगा। यह दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के ट्रांसमिशन उपलब्धता को संचालित करने वाली तकनीकी अवरोधों के अधीन होगा।
अग्रिम रूप से प्रतिलिपियों को सौंपनाः
7. टेलेकास्ट तथा प्रसारण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा । पार्टियों को अग्रिम रूप से प्रतिलिपि और रिकार्डिंग प्रस्तुत करना होगा। राजनीतिक दल अपने खर्च पर प्रसार भारती निगम या दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में रिकार्डिंग करा सकते हैं। अग्रिम अनुरोध पर राजनीतिक दल विकल्प के रूप में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के स्टूडियो में भी रिकार्डिंग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में रिकार्डिंग राज्य की राजधानी में और अग्रिम रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा इंगित समय में होगी।
पैनल संवाद तथा बहस
8. राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम दूरदर्शन/आकाशवाणी के केंद्र / स्टेशन पर अधिकतम दो पैनल संवाद या बहस आयोजित करेगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रत्येक योग्य दल अपना एक प्रतिनिधि नामांकित कर सकते हैं।
9. भारत निर्वाचन आयोग प्रसार भारती निगम के साथ परामर्श करके एसे पैनल संवादों और बहस के लिए समन्वय करने वालों के नामों को मंजूरी देगा।
टेलेकास्ट/ प्रसारण में दिशा-निर्देशों का पालनः
10. दूरदर्शन/आकाशवाणी पर टेलेकास्ट/ प्रसारण में निम्नलिखित बातों की अनुमति नहीं होगी।
· अन्य देशों की आलोचना
· धर्मों या समुदायों पर हमला
· कोई भी अभद्र या मानहानि जनक बात
· हिंसा को उकसाना
· कोई भी बात जिससे न्यायालय की अवमानना न हो
· राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका की ईमानदारी पर टिप्पणी
· राष्ट्र की एकता, संप्रभुता तथा अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई बात
· किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करना
राजनीतिक दलों के लिए टाइम बाउचर
11. टाइम बाउचर पांच मिनट वर्ग में उपलब्ध होंगे और एक बाउचर में एक से दो मिनट का आवंटित समय होगा। राजनीतिक दल इसे अपनी सुविधा के अनुसार मिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को समय का आवंटन इस प्रकार होगाः-
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बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों को यूँ मिला है रेडियो और टीवी पर समय
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