
केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि उसे केरल की मण्णपुरम फाइनैंस द्वारा जमा राशि स्वीकार करने के बारे में जानकारी मिली है, हालांकि इस कंपनी ने अपने आप को जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी में बदल लिया है।
रिजर्व बैंक ने कहा, 'रिजर्व बैंक यह सलाह देता है कि केरल की मण्णपुरम फाइनैंस लिमिटेड जो कि पहले मण्णपुरम जनरल फाइनैंस ऐंड लीजिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जनता से जमा स्वीकार करने, उसका नवीनीकरण करने के लिए स्वीकृत नहीं है।'
बयान में आगे कहा गया है कि मण्णपुरम फाइनैंस अथवा उसकी समूह कंपनी मण्णपुरम एग्रो फार्म्स (मैग्रो) द्वारा जमा राशि स्वीकार करना कैद की सजा समेत दंडनीय है। आरबीआई ने आम जनता को सावधान करते हुए कहा, 'जो लोग मण्णपुरम फाइनैंस लिमिटेड अथवा मैग्रो में धन जमा कर रहे हैं, वह अपने जोखिम पर यह कर रहे हैं।'
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