कर्नाटक में भाजपा के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ आज एक राय पर नहीं पहुंच सकी और अब 20 अक्तूबर को तीसरे न्यायाधीश इसकी सुनवाई करेंगे।
इसके साथ ही पीठ ने पांच निर्दलीय विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को एक खंड पीठ को सौंप दिया जो दो नवंबर को इसकी सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने विधानसभाध्यक्ष के जी बोपैया द्वारा 11 भाजपा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को कायम रखा वहीं पीठ के दूसरे न्यायाधीश एन कुमार ने विधानसभाध्यक्ष के आदेश को दरकिनार कर दिया।
न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे की सुनवाई 20 अक्तूबर को तीसरे न्यायाधीश करेंगे।
पांच निर्दलीय विधायकों के मामले में पीठ ने कहा, ‘‘ हमारा मानना है कि इसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जाना चाहिए। हम इसे किसी अन्य पीठ को सौंपेंगे।
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