सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत के मामले में जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह इस समय नासिक जेल में बंद हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत क्यों नहीं दी जाए।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही एक विशेष मकोका अदालत ने नासिक जेल प्रशासन को नोटिस भेजकर कहा था कि साध्वी को नासिक आयुर्वेदिक अस्पताल से मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
साध्वी प्रज्ञा सिंह का नासिक आयुर्वेदिक अस्पताल में पिछले साल जुलाई से ट्यूमर का इलाज चल रहा है। इस मामले में अन्य आरोपियों को मुंबई की तलोजा जेल में बंद किया गया है। गौरतलब है कि बम्बई हाईकोर्ट ने साध्वी और अन्य आरोपियों पर सो मकोका हटाने से इंकार कर दिया था। हालांकि साध्वी ने नासिक जेल में रहने की इजाजत ले ली थी।
गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह इस समय नासिक जेल में बंद हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत क्यों नहीं दी जाए।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही एक विशेष मकोका अदालत ने नासिक जेल प्रशासन को नोटिस भेजकर कहा था कि साध्वी को नासिक आयुर्वेदिक अस्पताल से मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
साध्वी प्रज्ञा सिंह का नासिक आयुर्वेदिक अस्पताल में पिछले साल जुलाई से ट्यूमर का इलाज चल रहा है। इस मामले में अन्य आरोपियों को मुंबई की तलोजा जेल में बंद किया गया है। गौरतलब है कि बम्बई हाईकोर्ट ने साध्वी और अन्य आरोपियों पर सो मकोका हटाने से इंकार कर दिया था। हालांकि साध्वी ने नासिक जेल में रहने की इजाजत ले ली थी।
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